निलंबित IAS विनय चौबे की जमानत याचिका पर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Meenu | July 18, 2026 | 01:42 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर,रांची : हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक सूची के अनुसार, विनय चौबे की जमानत याचिका 21 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वारले की खंडपीठ करेगी। विनय चौबे पिछले लगभग एक वर्ष से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

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हजारीबाग लैंड स्कैम से जुड़ा है मामला

इससे पहले 28 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए विशेष याचिका दाखिल की। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह मामला हजारीबाग भूमि घोटाला (लैंड स्कैम) से जुड़ा है। इस संबंध में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज किया है। एफआईआर में विनय चौबे के अलावा उनके करीबी विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार, ब्रोकर विजय सिंह सहित 73 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी नजर

अब सभी की निगाहें 21 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि विनय चौबे को जमानत मिलती है या उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।

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