Samachar Post रिपोर्टर, पटना : पटना सिविल कोर्ट में चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर से जुड़ी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में अब 10 जुलाई को कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और विपक्षी पक्ष की ओर से अदालत में विस्तृत दलीलें पेश की गईं। रोशन आनंद पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्य झा ने जमानत याचिका का विरोध किया।,सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तत्काल कोई आदेश जारी नहीं किया और फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तिथि 10 जुलाई निर्धारित की है।
क्या है पूरा मामला?
मामला 2 जून 2026 का है, जब पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान सर के ग्लोबल स्टडीज सेंटर कोचिंग के बाहर देर रात फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। घटना के बाद खान सर नेरोशन आनंद पर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस कार्रवाई के बाद रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाद में रोशन आनंद को जमानत मिली। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में खान सर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की थी।

विवाद के बाद प्रशासन की बढ़ी सक्रियता
कोचिंग विवाद सुर्खियों में आने के बाद प्रशासन ने पटना के विभिन्न कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी मानकों की जांच शुरू की। जांच के दौरान कई संस्थानों में सुरक्षा संबंधी कमियां सामने आने की बात कही गई। संबंधित विभागों ने आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए।
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10 जुलाई पर टिकी निगाहें
फिलहाल मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद अब सभी पक्षों की नजरें 10 जुलाई पर टिकी हैं, जब कोर्ट इस मामले में अपना आदेश सुना सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय आने तक मामले से जुड़े सभी आरोप न्यायिक विचाराधीन हैं और अदालत के आदेश के बाद ही अगली कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।

