SIR में BLA की भूमिका तय, निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से प्रक्रिया का पालन करने की अपील की

Rupa Kumari | September 2, 2026 | 05:12 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल एजेंट (BLA) की भूमिका और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया स्पष्ट की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके अधिकृत BLA से निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशों के तहत राजनीतिक दलों के अधिकृत BLA मतदाता सूची से संबंधित आवेदन प्रपत्र सामूहिक रूप से संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के समक्ष जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन और जांच के बाद संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्तर से निर्णय लिया जाएगा।

प्रारूप मतदाता सूची के बाद रोज 10 आवेदन की सीमा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले एक BLA प्रतिदिन अधिकतम 50 आवेदन प्रपत्र BLO को सौंप सकता था। लेकिन प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित हो जाने के बाद यह सीमा घटकर 10 आवेदन प्रतिदिन हो गई है। राज्य में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। इसलिए फिलहाल प्रत्येक अधिकृत BLA प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन प्रपत्र संबंधित BLO को जमा कर सकता है।

आवेदन के साथ देना होगा लिखित अंडरटेकिंग

BLA द्वारा आवेदन प्रपत्र सामूहिक रूप से जमा करते समय उनके साथ लिखित घोषणा या अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा। इसमें BLA को प्रमाणित करना होगा कि उसने संलग्न आवेदन प्रपत्रों में दर्ज विवरणों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन किया है और उपलब्ध जानकारी की शुद्धता से संतुष्ट है। घोषणा में BLA का पूरा नाम, राजनीतिक दल का नाम, दिनांक और पूर्ण हस्ताक्षर दर्ज करना जरूरी होगा।

30 से ज्यादा आवेदन पर होगा क्रॉस-वेरिफिकेशन

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, यदि कोई BLA पूरे पुनरीक्षण अभियान के दौरान 30 से अधिक आवेदन प्रपत्र जमा करता है, तो संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उन आवेदनों का व्यक्तिगत रूप से क्रॉस-वेरिफिकेशन करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य सामूहिक रूप से जमा किए गए आवेदन प्रपत्रों की शुद्धता की जांच करना और मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनाए रखना है।

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पात्र नागरिकों का नाम छूटे नहीं, अपात्र का नाम शामिल न हो

के. रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके BLA से SIR के दौरान निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए समन्वय के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों की सक्रिय सहभागिता से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और किसी अपात्र या विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।

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