इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म, जामताड़ा कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Meenu | June 24, 2026 | 10:14 AM IST

Samachar Post रिपोर्टर,जामताड़ा :नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म मामले में जामताड़ा की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पश्चिम बंगाल के कुल्टी निवासी सूरज टांडी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायिक हिरासत में होने के कारण आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई।

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पोक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाया गया आरोपी

सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के साथ उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा की। इसके बाद आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 4 और धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया। धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया गया। अदालत ने दोनों सजाओं को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया है। मामला जामताड़ा थाना कांड संख्या 96/2024 से जुड़ा है। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार आरोपी की पहचान नाबालिग लड़की से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। 7 जून 2024 को लड़की अचानक घर से लापता हो गई। जांच में पता चला कि आरोपी उसे अपने साथ चेन्नई ले गया था। आरोप है कि वहां उसे बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

सात गवाहों और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात महत्वपूर्ण गवाह पेश किए। गवाहों के बयान, जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 20 जून को आरोपी को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा निर्धारण के लिए 23 जून की तिथि तय की गई। अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अहम फैसला

अदालत के इस फैसले को बाल संरक्षण और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नाबालिगों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों पर कानून सख्त कार्रवाई करेगा।

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