पटना कोचिंग विवाद: खान सर को 20 जून तक राहत, रौशन आनंद की जमानत खारिज; अब अगली सुनवाई पर टिकी नजरें

Rupa Kumari | June 10, 2026 | 04:58 PM IST

Samachar Post डेस्क, पटना : राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में अदालत से मिली राहत और झटके के बाद कानूनी लड़ाई और तेज हो गई है। एक ओर खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर को कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मिली है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में सभी की नजरें 20 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

खान सर को मिली अंतरिम राहत

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार को खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने उन्हें 20 जून तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए पुलिस को केस डायरी और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित पूरी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल 20 जून तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। अब अगली सुनवाई में अदालत पुलिस की रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करेगी।

बचाव पक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराएं दबाव बनाने के उद्देश्य से लगाई गई हैं। बचाव पक्ष का दावा है कि घटना में किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगी थी और सुरक्षा गार्ड ने आत्मरक्षा में अपने लाइसेंसी हथियार से हवा में फायरिंग की थी। वहीं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अब रौशन आनंद की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में नई जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।

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क्या है पूरा मामला?

इस विवाद की शुरुआत 2 जून की रात हुई थी, जब कदमकुआं थाना पुलिस को सूचना मिली कि मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़, पथराव और फायरिंग की घटना हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। घटना में संस्थान के एक सुरक्षाकर्मी के घायल होने की भी बात सामने आई थी। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रौशन आनंद समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था।

फायरिंग वीडियो के बाद बढ़ी खान सर की मुश्किलें

घटना के बाद सामने आए एक सीसीटीवी वीडियो में सुरक्षा गार्ड को फायरिंग करते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में गार्डों ने बताया कि फायरिंग खान सर के निर्देश पर की गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर को भी मामले में सह-आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। हालांकि खान सर ने इन आरोपों से इनकार किया है और मामला अब न्यायालय के विचाराधीन है।

20 जून होगी अहम तारीख

फिलहाल अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद खान सर को तत्काल गिरफ्तारी का खतरा नहीं है, लेकिन 20 जून को होने वाली अगली सुनवाई इस मामले की दिशा तय कर सकती है। उधर रौशन आनंद की जमानत को लेकर भी उच्च अदालत में कानूनी प्रयास तेज होने की संभावना है। ऐसे में पटना के चर्चित कोचिंग विवाद पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा जगत की नजरें बनी हुई हैं।

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