Samachar Post रिपोर्टर,रांची :रांची नगर निगम ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स भुगतान पर विशेष छूट देने की घोषणा की है। निगम के अनुसार, जो करदाता 30 जून 2026 तक एकमुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करेंगे, उन्हें देय कर राशि पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। नगर निगम ने लोगों से समय पर टैक्स जमा कर इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। निगम का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य टैक्स संग्रह बढ़ाना और नागरिकों को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है।
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समय पर टैक्स भरने वालों को मिलेगा फायदा
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक कई लोग अंतिम समय तक टैक्स भुगतान टालते रहते हैं, जिससे राजस्व संग्रह प्रभावित होता है। ऐसे में लोगों को समय पर भुगतान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह विशेष छूट योजना लागू की गई है। निगम का मानना है कि इस ऑफर से अधिक से अधिक लोग तय समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करेंगे और उन्हें सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध
नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने टैक्स भुगतान के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं। लोग मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैटबोट, आधिकारिक वेबसाइट, जन सुविधा केंद्र और डोर-टू-डोर कलेक्शन सेवा के जरिए आसानी से टैक्स जमा कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए भुगतान करने के लिए लोगों को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से “स्मार्ट रांची” ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर “होल्डिंग टैक्स” विकल्प चुनकर भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके जरिए लोग अपनी बकाया राशि भी देख सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
व्हाट्सएप चैटबोट से भी होगा टैक्स जमा
रांची नगर निगम ने व्हाट्सएप चैटबोट सुविधा भी शुरू की है। इसके लिए नागरिकों को 8986627070 नंबर सेव कर “Hi” या “जोहार” लिखकर मैसेज भेजना होगा। इसके बाद दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए होल्डिंग नंबर दर्ज कर बकाया राशि देखी जा सकती है और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए भुगतान किया जा सकता है। भुगतान के बाद डिजिटल रसीद भी उपलब्ध कराई जाएगी।
वेबसाइट और जन सुविधा केंद्र से भी भुगतान
नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर “संपत्ति कर भुगतान करें” विकल्प चुनना होगा। जो लोग ऑनलाइन भुगतान नहीं करना चाहते, उनके लिए नगर निगम कार्यालय और डोरंडा कार्यालय स्थित जन सुविधा केंद्रों में ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा निगम की अधिकृत एजेंसी घर-घर जाकर भी टैक्स संग्रह कर रही है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे 30 जून से पहले टैक्स जमा कर 10 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठाएं और अंतिम समय की भीड़ से बचें।
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