Samachar Post रिपोर्टर, रांची: रांची में मॉनिटर लिजार्ड के अंगों की कथित तस्करी के मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सिविल कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे को जमानत देने का आदेश दिया। राजीव रंजन मिश्रा को वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत मॉनिटर लिजार्ड के अंगों की कथित तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद यह मामला रांची समेत पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया था।
वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत हुई थी गिरफ्तारी
मामले में आरोप है कि मॉनिटर लिजार्ड से जुड़े अंगों की अवैध तस्करी की जा रही थी। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने भाजपा नेता और उनके बेटे को गिरफ्तार किया था। राजीव रंजन मिश्रा सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से भी जुड़े रहे हैं, जिस कारण यह मामला राजनीतिक और सामाजिक हलकों में काफी चर्चा में रहा।
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कोर्ट से मिली राहत, जांच जारी
शुक्रवार को सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने भाजपा नेता और उनके बेटे को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि, मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।
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