Samachar Post रिपोर्टर, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने भूषण बाड़ा और अन्य चार लोगों को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने रांची के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में चल रही शिकायतवाद की कार्रवाई को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार या मेरिट नहीं है। इसके साथ ही एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है।
पांच लोगों ने दायर की थी याचिका
इस मामले में विधायक भूषण बाड़ा के अलावा जशीनता मिंज, समीर मिंज, एमा बाड़ा और जोशीमा खाखा ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इसी मामले से संबंधित महिला थाना सिमडेगा में दर्ज केस को अदालत पहले ही निरस्त कर चुकी है, इसलिए एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित कार्रवाई भी समाप्त की जानी चाहिए।
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महिला से दुर्व्यवहार और धमकी देने का आरोप
दरअसल, मामला एक महिला के साथ दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने के आरोप से जुड़ा है। शिकायतकर्ता रश्मि संचिता एक्का ने वर्ष 2018 में भूषण बाड़ा समेत अन्य लोगों के खिलाफ सिमडेगा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी शिकायत में विधायक पर दुर्व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया गया था। भूषण बाड़ा के विधायक बनने के बाद मामला रांची स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिलहाल इस मामले की सुनवाई वहीं जारी है।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।