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रामगढ़ डीसी चंदन कुमार। |
Samachar Post, रामगढ़ : जिले के अंचल कार्यालय में पदस्थापित तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक शुभम कुमार द्वारा वर्ष 2017 में भू-माफियाओं के मिली भगत से मौजा मरार थाना रामगढ़ अंतर्गत खाता नंबर 3, प्लाट नंबर 157 वगै कुल जमा रकवा 6.90 एकड़ भूमि की जमाबंदी गलत रैयत के नाम से कायम किए जाने संबंधित मामले में प्रपत्र की कार्रवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार ने शुभम कुमार के विरुद्ध अगले 5 वर्षों तक सांच्यात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। साथ ही उपरोक्त समय अवधि के दौरान शुभम कुमार के किसी भी तरह की प्रोन्नति पर कोई विचार नहीं किए जाने का भी निर्देश दिया है। वहीं, इस तरह की गलती की पुर्नावृति होने पर सेवा बर्खास्तगी की कड़ी चेतावनी भी दी है।
2017 में भू-माफियाओं के साथ मिलकर गलत रैयत के नाम से की थी जमाबंदी
बताते चले कि साल 2017 में रामगढ़ अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व उप निरीक्षक शुभम कुमार पर भू-माफियाओं के मिली भगत से मौजा मरार थाना रामगढ़ 6.90 एकड़ भूमि की जमाबंदी गलत रैयत के नाम से किए जाने संबंधित मामला प्रकाश में आया था। जिसके उपरांत तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा समर्पित किए गए प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा शुभम कुमार के विरुद्ध प्रपत्र गठित कर कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया था। वहीं, तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी को मामले में संचालन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया था। संचालन पदाधिकारी द्वारा किए गए जांच में शुभम कुमार पर लगाए गए आरोप को सत्य पाया गया। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत उपायुक्त, रामगढ़ चंदन कुमार के द्वारा 21 मार्च को शुभम कुमार के विरुद्ध अगले 5 वर्षों तक संचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने के साथ किसी भी प्रोन्नति पर रोक लगाई गई है।