Samachar Post रिपोर्टर, दुमका : दुमका स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में 1 वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश मोहित चौधरी की अदालत ने सुनाया। यह मामला वर्ष 2010 का है, जब सूखा संकट को लेकर देवघर समाहरणालय का घेराव किया गया था। देवघर नगर थाना कांड संख्या 363/2010 के तहत दर्ज इस मामले में प्रदीप यादव समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।
सरकारी कार्य में बाधा का आरोप
अदालत में पेश दस्तावेजों के अनुसार, झाविमो कार्यकर्ताओं को केकेएम देवघर स्टेडियम से प्रशासनिक हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें छुड़ाने की कोशिश की गई थी। इसी दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होने का आरोप लगा। इस मामले में प्रदीप यादव के साथ रणधीर सिंह और 14 अन्य कार्यकर्ताओं को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
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फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी
कोर्ट के फैसले के बाद विधायक के अधिवक्ता ने अपील और जमानत याचिका दायर कर दी है। आगे की सुनवाई में इस मामले पर अगला निर्णय लिया जाएगा।
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