Samachar Post रिपोर्टर, रांची: राजधानी रांची के चर्चित डीएवी कपिलदेव स्कूल यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। स्कूल की नर्सिंग स्टाफ के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में पूर्व कर्मचारी मनोज कुमार सिन्हा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यह मामला वर्ष 2022 में सामने आया था और तब से इसकी सुनवाई चल रही थी। पीड़िता ने पुलिस के अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि मनोज कुमार सिन्हा लगातार अश्लील संदेश भेजते थे और मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करते थे। शिकायत में यह भी कहा गया था कि आरोपी ने कई बार अनुचित तरीके से फायदा उठाने का प्रयास किया।
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लंबे समय तक चली सुनवाई
मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में चल रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और अदालत में कई सबूत पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना। मामला सामने आने के बाद शिक्षा जगत में काफी चर्चा हुई थी। स्कूल प्रबंधन ने भी कार्रवाई करते हुए मनोज कुमार सिन्हा को पद से हटा दिया था। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बताया गया कि गिरफ्तारी से पहले वह कुछ समय तक फरार भी रहे थे।
जमानत भी हुई थी रद्द
इस मामले में आरोपी को पहले हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन पीड़िता की शिकायत के बाद अदालत ने जमानत रद्द कर दी थी। पीड़िता का आरोप था कि बाहर आने के बाद आरोपी की ओर से दबाव बनाने की कोशिश की गई। अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत पर चर्चा तेज हो गई है।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।