झारखंड में बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कसेगा शिकंजा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार सख्त

Meenu | September 15, 2025 | 04:52 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची :झारखंड में अब बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर सरकार सख्त रवैया अपनाने जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने ‘झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली’ में अहम संशोधन कर दिया है।

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क्या है नया नियम?

अब राज्य में संचालित हर स्कूल को मान्यता लेना अनिवार्य होगा। जो संस्थान अब तक बिना मान्यता के चल रहे थे, उन्हें वैधता हासिल करनी होगी, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की तैयारी

शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को लागू करने की शुरुआत कर दी है। एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संस्थान बिना अनुमति के शिक्षा का व्यवसाय न करे। शिक्षा विभाग के पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। सितंबर तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और अक्टूबर से स्कूल ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

सरकार का दावा

सरकार का कहना है कि इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और बच्चों को बेहतर माहौल में पढ़ाई का अवसर मिलेगा।

प्राइवेट स्कूलों पर असर

अब तक कई निजी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे थे और फीस वसूल कर छात्रों को पढ़ा रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश और सरकार की सख्ती के बाद ऐसे संस्थानों को या तो नियमों का पालन करना होगा या फिर ताले लगाने होंगे।

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