- शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने की पहल, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी शहरी मतदान केंद्रों पर होगा आयोजन
Samachar Post डेस्क, रांची : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) 2026 अभियान के तहत झारखंड के शहरी क्षेत्रों में 18 और 20 जुलाई को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य उन मतदाताओं तक पहुंचना है, जिन्होंने अभी तक अपना इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त या जमा नहीं किया है।
96.68 प्रतिशत मतदाताओं तक पहुंचे फॉर्म
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में चल रहे एसआईआर अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर 96.68 प्रतिशत मतदाताओं तक इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचा दिए हैं। वहीं प्राप्त फॉर्मों के डिजिटाइजेशन का कार्य भी तेजी से चल रहा है और अब तक 50.06 प्रतिशत फॉर्म डिजिटल रूप से दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम सहभागिता देखने को मिली है।
शहरी क्षेत्रों में कम भागीदारी बनी चुनौती
के. रवि कुमार ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बार-बार स्थानांतरण, रोजगार या शिक्षा के लिए पलायन तथा बीएलओ से संपर्क नहीं हो पाने जैसी वजहों से मतदाताओं की भागीदारी अपेक्षा से कम रही है। विशेष रूप से युवा मतदाताओं की कम भागीदारी निर्वाचन विभाग के लिए चिंता का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है।
कब और कहां लगेंगे शिविर?
निर्वाचन विभाग के अनुसार विशेष शिविर:
- तारीख: 18 जुलाई और 20 जुलाई 2026
- समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
- स्थान: सभी शहरी मतदान केंद्र
किन मतदाताओं को पहुंचना है?
वे मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना SIR इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं किया है या भरकर जमा नहीं किया है, वे संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और वहीं भरकर जमा भी कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने पहले ही अपना फॉर्म बीएलओ को जमा कर दिया है या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पूरा कर लिया है, उन्हें विशेष शिविर में आने की आवश्यकता नहीं है।

गलत घोषणा पर हो सकती है कार्रवाई
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारतीय नागरिकता छोड़ चुके या विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को बिना भरे हुए फॉर्म बीएलओ को वापस कर देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि फॉर्म में गलत जानकारी या गलत घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय हो सकता है।
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शुद्ध मतदाता सूची बनाने की अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य एक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक मजबूत हो सके।

Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।

