जंगल में बैठकर करता था साइबर ठगी, कोर्ट ने नहीं दी राहत- जमानत याचिका खारिज

Rupa Kumari | November 7, 2025 | 02:33 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : धनबाद के टुंडी इलाके में जंगल के बीच बैठकर साइबर ठगी करने वाले आरोपी सतीश कुमार को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। साइबर अपराध की विशेष अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस के अनुसार, सतीश कुमार टुंडी के निमटांड़ जंगल में बैठकर दूसरे राज्यों के लोगों को निशाना बनाता था। वह फोन और इंटरनेट के जरिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भोपाल के दो लोगों से ठगी कर चुका था।

2 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

2 मार्च को टुंडी इलाके से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से सात मोबाइल फोन और 13 सिम कार्ड बरामद किए थे। आरोपी के दो मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर रखकर रांची सीआईडी की टीम उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। सटीक लोकेशन मिलने पर धनबाद एसएसपी के आदेश पर गठित टीम ने जंगल में छापेमारी कर उसे दबोचा था।

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अब जेल में रहेगा आरोपी

अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और ठगी के तौर-तरीकों को देखते हुए आरोपी को जमानत देने का कोई औचित्य नहीं बनता। इस तरह सतीश कुमार की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है।

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