जामताड़ा में फरार आरोपी के घर चस्पा हुआ इश्तहार, 28 सितंबर तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

Samachar Post रिपोर्टर, जामताड़ा : जामताड़ा थाना क्षेत्र के सहारपुरा गांव में अपहरण के प्रयास और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी सफाउल अंसारी के घर बुधवार को पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इश्तहार (उद्घोषणा) चस्पा किया। पुलिस टीम ढोल-नगाड़े के साथ आरोपी के घर पहुंची और ग्रामीणों की मौजूदगी में अदालत की ओर से जारी उद्घोषणा को सार्वजनिक रूप से चस्पा किया। इस दौरान मुखिया समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस ने लोगों को आरोपी के खिलाफ चल रही न्यायालयी कार्रवाई और अदालत के आदेश की जानकारी भी दी। पुलिस के मुताबिक सफाउल अंसारी लंबे समय से फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

11 फरवरी की घटना में मारपीट और अपहरण के प्रयास का आरोप

मामला 11 फरवरी 2026 का है। प्राथमिकी के अनुसार, नारायणपुर थाना क्षेत्र के शहरजोरी निवासी आयशा परवीन जामताड़ा थाना से काम निपटाकर वापस लौट रही थीं। इसी दौरान पोसोई मोड़ के पास कुछ लोगों ने उनका ऑटो रुकवाया और कथित तौर पर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने महिला के दुपट्टे से उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। इस दौरान जब उसकी मां बचाने के लिए पहुंचीं तो उनके साथ भी कथित तौर पर मारपीट की गई। इसके बाद युवती को जबरन बोलेरो में बैठाकर ले जाने की कोशिश किए जाने का आरोप है। शोर सुनकर आसपास के दुकानदारों और राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और दोनों को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया।

चार लोगों के खिलाफ दर्ज है मामला

आयशा परवीन के आवेदन के आधार पर जामताड़ा थाना में कांड संख्या 18/2026 दर्ज किया गया। प्राथमिकी में सकीम अंसारी, सफाउल अंसारी, मुबारक अंसारी और गुलाम अंसारी को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने मामले में BNS की धारा 115(2), 126(2), 87, 62 और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले का अनुसंधान एएसआई संतोष गोस्वामी कर रहे हैं।

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वारंट के बाद भी फरार, कोर्ट ने जारी किया उद्घोषणा पत्र

पुलिस के मुताबिक आरोपी सफाउल अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद वह लगातार फरार चल रहा है। इसके बाद मामले को लेकर जामताड़ा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा पत्र जारी किया। अदालत ने आरोपी को 28 सितंबर 2026 तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इसी आदेश के अनुपालन में एएसआई संतोष गोस्वामी पुलिस बल के साथ आरोपी के घर पहुंचे और इश्तहार चस्पा किया। पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई में जुटी है। मामले में लगाए गए आरोपों और घटनाक्रम की अंतिम स्थिति न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।

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