अरुणा शंकर को आचार संहिता उल्लंघन पर नोटिस, मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में प्रशासन सख्त

Samachar Post रिपोर्टर, पलामू : मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव 2026 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, पलामू की ओर से महापौर प्रत्याशी अरुणा शंकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस 17 फरवरी 2026 को निर्गत हुआ। प्रशासन के अनुसार, 14 फरवरी 2026 को मेदिनीनगर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान संकल्प पत्र (चुनावी घोषणा पत्र) का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में एक सांसद की मौजूदगी में पार्टी विशेष के नाम के उपयोग का आरोप सामने आया है, जिसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। आचार संहिता लागू रहने के दौरान किसी भी प्रकार का पार्टी प्रचार या नाम का उपयोग नियमों के विरुद्ध है।

यह भी पढ़ें: पतरातू बनेगा झारखंड का नया पर्यटन हब, लेक रिजॉर्ट होगा और आकर्षक

24 घंटे में स्पष्टीकरण अनिवार्य

नोटिस में प्रत्याशी को 24 घंटे के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समयसीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर झारखंड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, संबंधित कार्यक्रम में हुए खर्च को प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़ने की भी बात कही गई है। नोटिस के साथ प्रेस क्लिपिंग संलग्न है। अब सभी की निगाहें प्रत्याशी के जवाब और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

संबंधित खबरें