JPSC, CDPO, FSO और JSSC-CGL भर्ती रद्दीकरण के खिलाफ याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : JPSC संयुक्त सिविल सेवा, CDPO, Food Safety Officer और JSSC-CGL परीक्षा से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार, 15 सितंबर को सुनवाई होगी। मामला न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सूचीबद्ध है। सरकार की ओर से अदालत के निर्देश के बावजूद सोमवार तक जवाब दाखिल नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 7 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कुछ मामलों में JPSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने शपथपत्र दाखिल किया है।

हजारों अभ्यर्थियों की नजर आज की सुनवाई पर

JSSC-CGL 2023, CDPO, JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और Food Safety Officer भर्ती से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इन भर्तियों को रद्द किए जाने के बाद से उम्मीदवारों के सामने आगे की प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में हाईकोर्ट की मंगलवार की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभ्यर्थियों की नजर राज्य सरकार के संभावित जवाब और अदालत के अगले निर्देश पर टिकी है।

किन याचिकाओं पर होनी है सुनवाई

JSSC-CGL परीक्षा-2023 की रद्दीकरण अधिसूचना को रमेश उरांव व अन्य ने चुनौती दी है। वहीं सुभाष मुर्मू व अन्य ने CDPO नियुक्ति परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है। JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन रद्द किए जाने के खिलाफ दीपमाला, आशीष अक्षत, आकांक्षा मिंज व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है। इसके अलावा सौरभ सिंह व अन्य ने Food Safety Officer परीक्षा रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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अदालत के आदेश से आगे की राह होगी तय

इन सभी मामलों में हाईकोर्ट का अगला आदेश भर्ती प्रक्रियाओं की आगे की दिशा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि रद्द की गई परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर स्थिति जल्द स्पष्ट हो, ताकि लंबे समय से जारी अनिश्चितता खत्म हो सके। अब मंगलवार की सुनवाई में राज्य सरकार और अन्य पक्ष अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी।

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