Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक लोक अभियोजक (APP) परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की। अदालत ने परीक्षा रद्द करने के सरकारी निर्णय पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में फिलहाल परीक्षा रद्द करने का फैसला प्रभावी रहेगा।
सरकार को 14 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को 14 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। अब सरकार के जवाब के बाद परीक्षा रद्द करने के फैसले के आधार और आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

अभ्यर्थियों ने फैसले को दी है चुनौती
यह याचिका सत्यांशु शुभम, संजना सिंह और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के उस प्रशासनिक फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत APP परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अभ्यर्थियों की ओर से अदालत से मांग की गई थी कि परीक्षा रद्द करने के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाए।
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सैकड़ों अभ्यर्थियों के भविष्य का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने लंबे समय तक परीक्षा की तैयारी की है और परीक्षा रद्द होने से बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चयन प्रक्रिया को जारी रखने की मांग की है। हालांकि, हाई कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी, जिसमें राज्य सरकार का पक्ष महत्वपूर्ण रहेगा।

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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।

