मौसमक्रिकेटहेल्थक्राइमस्पोर्ट्सबॉलीवुडएजुकेशनबिजनेसलाइफस्टाइलदेशविदेश

पटना: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धारा 163 लागू, प्रदर्शन और जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित

--Advertisment--

Samachar Post डेस्क, बिहार: बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा। सत्र के मद्देनज़र पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख़्त करते हुए विधानसभा परिसर और आसपास के पूरे क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। पटना सदर के एसडीओ गौरव कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों एवं राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन, जुलूस या विरोध गतिविधियों की आशंका रहती है। इस कारण सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सभी तरह की भीड़ और विरोध कार्यक्रमों पर रोक आवश्यक है। धारा 163 के तहत विधानसभा क्षेत्र में निम्न पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, पाँच या उससे अधिक लोगों का गैर-कानूनी जमाव, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, जुलूस या धरना हथियार, आग्नेयास्त्र, छुरा, फरसा, भाला जैसे घातक हथियार लेकर चलना विस्फोटक पदार्थों का उपयोग रहेगा बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, यह आदेश 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय विधानसभा सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया आवश्यक कदम है।

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में भयंकर सड़क हादसा: डंपर पलटा, 7 सदस्यों वाले परिवार की मौत

https://samacharpost.live/2025/11/saharanpur-dumper-accident-7-family-members-death/
Samachar Post App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां। रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Rupa Kumari

Reporter | Samachar Postमैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।See Profile

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment