Samachar Post रिपोर्टर, रांची :राजधानी रांची में गांजा, ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कफ सिरप की खुलेआम बिक्री पर झारखंड हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस तर्लोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राजधानी में नशीले पदार्थों की बिक्री “दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक” है और सरकार को इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा।
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समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई
हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान एक समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट के आधार पर लिया था, जिसमें दावा किया गया था कि रांची के नौ स्थानों पर गांजा, ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कफ सिरप की खुलेआम बिक्री हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार कांके थाना क्षेत्र के होचर और हुशिर गांव में इन मादक पदार्थों की सप्लाई की जा रही है। स्थानीय लोग इससे नाराज़ हैं और किसी अप्रिय घटना की आशंका जताई गई है। स्पेशल ब्रांच ने रांची DC और SSP को इस अवैध गतिविधि पर रिपोर्ट भी भेजी है।
बंद पड़ी जनहित याचिका को भी किया पुनर्जीवित
कोर्ट ने ड्रग्स की बिक्री से संबंधित एक पूर्व में बंद हो चुकी जनहित याचिका को भी फिर से बहाल करते हुए इस मामले के साथ जोड़ दिया है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
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