Samachar Post रिपोर्टर,रांची :अनुमंडल दंडाधिकारी, रांची सदर ने बेड़ो अंचल के महादानी मैदान की 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश बीएनएसएस की धारा-163 के तहत 8 नवंबर 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
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निषेधाज्ञा में क्या शामिल है?
- महादानी मैदान और 500 मीटर की सीमा में पाँच या अधिक लोगों का जमावड़ा या चलना वर्जित (सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, रिवाल्वर, राइफल, बम, बारूद आदि लेकर वहां निकलना वर्जित।
- हथियार जैसे लाठी-डंडा, गड़ासा, भाला, तीर-धनुष आदि लेकर क्षेत्र में आने पर रोक।
- किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा करना निषिद्ध।
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) वर्जित।
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