Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड सरकार द्वारा JPSC और JSSC की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई होगी। बुधवार को दाखिल तीन अलग-अलग याचिकाओं को अदालत ने विशेष आग्रह पर स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
विशेष आग्रह पर कोर्ट ने स्वीकार की याचिकाएं
जानकारी के अनुसार, सोनम कुमारी, अवधेश कुमार और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। बुधवार शाम करीब चार बजे याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में विशेष आग्रह (मेंशन) किया। इसके बाद जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले को गुरुवार की सुनवाई सूची में शामिल कर लिया।
नियुक्ति रद्द होने के खिलाफ कानूनी चुनौती
याचिकाओं में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत JPSC और JSSC की संबंधित परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के बाद नियुक्त होकर विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे थे। परीक्षा रद्द होने के बाद उनकी नियुक्तियां और सेवाएं प्रभावित हो गई हैं।

सरकार के फैसले को निरस्त करने की मांग
सोनम कुमारी की ओर से अधिवक्ता पीएसए पति ने याचिका दायर की है। याचिकाओं में मांग की गई है कि सरकार के परीक्षा रद्द करने और उसके परिणामस्वरूप नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवाओं को प्रभावित करने वाले निर्णय को निरस्त किया जाए। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नियुक्ति मिलने के बाद वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे और अब अचानक लिए गए फैसले से उनके करियर और भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है।
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सुनवाई पर टिकी प्रभावित अभ्यर्थियों की नजर
JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द किए जाने के बाद बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत की ओर से दिए जाने वाले निर्देश और टिप्पणियां आगे की कानूनी प्रक्रिया तथा प्रभावित अभ्यर्थियों के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।

