Samachar Post रिपोर्टर,पलामू : झारखंड के पलामू जिले में गर्भवती शिक्षिका के शिशु देखभाल अवकाश आवेदन में लापरवाही बरतने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक (RDDE) संदीप कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कार्यालय के एक लिपिक को निलंबित कर दिया है, जबकि दूसरे कर्मचारी का प्रतिनियोजन समाप्त कर दिया गया है।
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DEO कार्यालय के लिपिक निलंबित
जारी आदेश के अनुसार, DEO कार्यालय के लिपिक ईश्वरी दयाल राम को शिक्षिका के अवकाश आवेदन को समय पर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने और लापरवाही बरतने के आरोप में झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार का कार्यालय निर्धारित किया गया है। मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) कार्यालय के लिपिक अरुण कुमार गिरि, जो वर्तमान में DEO कार्यालय में प्रतिनियुक्त थे, उनका प्रतिनियोजन भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। उन्हें क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, रंका (गढ़वा) कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

शिक्षिका का आवेदन समय पर नहीं पहुंचा
जानकारी के अनुसार, स्तरोन्नत +2 उच्च विद्यालय तरहसी (सिलदिलिया) की शिक्षिका भारती पाण्डेय ने शिशु देखभाल अवकाश के लिए समय पर आवेदन दिया था। आरोप है कि संबंधित कर्मचारियों की कथित लापरवाही और संचिका लंबित रखने के कारण आवेदन समय पर सक्षम अधिकारी तक नहीं पहुंच सका, जिससे अवकाश स्वीकृत नहीं हो पाया।
जांच समिति की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई
यह कार्रवाई उपायुक्त (DC) के निर्देश पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक ने स्पष्ट किया है कि विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सरकारी कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

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