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आजसू नेता देवशरण भगत व पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

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Samachar Post रिपोर्टर, रांची :रांची में मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले से जुड़े केस में आजसू नेता देवशरण भगत और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने दोनों की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया। मामले में यह याचिका डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। हालांकि अदालत ने सुनवाई के बाद इसे अस्वीकार कर दिया। वर्तमान में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं और मामला एमपी-एमएलए विशेष अदालत में विचाराधीन है।

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2021 में मुख्यमंत्री आवास घेराव का मामला

यह मामला वर्ष 2021 का है, जब ओबीसी आरक्षण बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम तय किया था। पार्टी कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे थे और वहां से मुख्यमंत्री आवास की ओर रैली निकाली गई थी। रैली जैसे ही मोरहाबादी मैदान से आगे बढ़ी, पुलिस ने उसे रोक दिया था। इसके बाद सरकारी काम में बाधा डालने, नियमों के उल्लंघन और बिना अनुमति रैली निकालने सहित कई आरोपों में लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

कई बड़े नाम हैं आरोपी

इस मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस, पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत समेत कई नेता आरोपी हैं। मामला वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया में है।

https://samacharpost.live/2026/06/palamu-19-years-fugitive-arrest-assault-case/
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Meenu

Reporter  |  Samachar Post

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