Samachar Post रिपोर्टर, रांची :झारखंड हाईकोर्ट में वर्ष 2020 के लातेहार जिले के चंदवा (लुकिया मोड़) में पुलिस पीसीआर वैन पर हुए नक्सली हमले से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने नक्सलियों को कथित रूप से सहायता पहुंचाने के आरोप में दो आरोपियों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फगुना गंझू और सुनील गंझू को जमानत प्रदान की। दोनों आरोपी वर्ष 2020 से जेल में बंद थे, जिसके आधार पर अदालत ने उन्हें राहत दी।
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एनआईए ने रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान मामले में एनआईए की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष प्रस्तुत किया। इससे पहले इसी मामले में सह-आरोपी बैजनाथ और राजेश को भी झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

मामला 2020 का नक्सली हमला
यह मामला वर्ष 2020 का है, जब लातेहार जिले के चंदवा क्षेत्र में नक्सलियों ने पुलिस पीसीआर वैन पर गोलीबारी की थी। इस घटना में चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे।

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