माध्यमिक आचार्य भर्ती मामले में हाईकोर्ट सख्त, JSSC से जवाब तलब, अगली सुनवाई 30 जून को

Meenu | June 22, 2026 | 03:03 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर,रांची :माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया (विज्ञापन संख्या 02/2025) से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून 2026 को निर्धारित की गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई। अदालत ने JSSC को निर्देश दिया है कि वह मामले से संबंधित स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर अगली तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दाखिल करे।

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अभ्यर्थियों ने उठाया तकनीकी खामी का मुद्दा

यह मामला उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्होंने परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपनी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध नहीं हो सकी। कई अभ्यर्थियों को पोर्टल पर “User Does Not Exist” जैसे संदेश का सामना करना पड़ा, जिससे वे जरूरी जानकारी तक पहुंच नहीं बना सके।

आपत्ति दर्ज करने के अधिकार से वंचित होने का आरोप

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध न होने के कारण वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज नहीं कर सके। इससे उनका वैधानिक अधिकार प्रभावित हुआ। अभ्यर्थियों की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि कई उम्मीदवारों को बाद में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए भी नहीं बुलाया गया, जिससे उनकी चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

आयोग से मांगा गया जवाब

कोर्ट ने JSSC से पूरे मामले पर स्पष्ट स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

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