Samachar Post रिपोर्टर,पलामू :पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने हत्या के एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी मनोज यादव उर्फ मुन्ना यादव को दोषी करार दिया है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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तालाब में मछली छोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद
यह मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के टेमरी गांव का है। 10 जुलाई 2022 को गांव के तालाब में मछली छोड़ने को लेकर विवाद हुआ था, जो धीरे-धीरे गंभीर रंजिश में बदल गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित परिवार को धमकी भी दी थी। प्राथमिकी के अनुसार, 23 अगस्त 2022 को इसी विवाद के चलते आरोपी मनोज यादव ने उज्ज्वल कुमार टिडू के पिता आनंद मसीह टिडू को गोली मार दी। गोली लगने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी।
इलाज के दौरान रास्ते में हुई मौत
घायल आनंद मसीह टिडू को बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। कुडू के पास अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट का फैसला
पुलिस ने मामले की गहन जांच कर ठोस साक्ष्य जुटाए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई। इस फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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