Samachar Post रिपोर्टर, रांची :झारखंड के चर्चित शराब घोटाले में आरोपी कारोबारी नवीन केडिया को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने निर्देश दिया है कि केडिया को निचली अदालत में 5 लाख रुपये का बेल बॉन्ड जमा करना होगा।
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जमानत के साथ सख्त शर्तें लागू
हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कई शर्तें तय की हैं। केडिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और बेलर के रूप में नजदीकी रिश्तेदार ही मान्य होगा। इसके अलावा उन्हें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अदालत को उपलब्ध कराना होगा। जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना भी अनिवार्य किया गया है।
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
मामले की सुनवाई न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई। केडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवाशीष भारूका ने पक्ष रखा, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल ने जमानत का विरोध किया। एसीबी ने अदालत में केडिया की भूमिका को गंभीर बताते हुए जमानत न देने की मांग की थी। इससे पहले केडिया की जमानत अर्जी निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों से खारिज हो चुकी थी। उस समय वह फरार थे, जिसके चलते अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया था।
क्या है पूरा मामला
आरोप है कि नवीन केडिया ने राज्य की पुरानी उत्पाद नीति के दौरान निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति की थी। इस मामले के सामने आने के बाद एसीबी ने जांच शुरू की थी और पूरे घोटाले का खुलासा हुआ। केडिया को 7 जनवरी 2026 को Goa से गिरफ्तार किया गया था। बाद में गोवा की अदालत ने उन्हें अस्थायी जमानत दी थी, लेकिन तय समय पर एसीबी के सामने सरेंडर नहीं करने के कारण मामला और गंभीर हो गया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग खारिज
आरोपी ने अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पहली पेशी के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।
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