Samachar Post रिपोर्टर,रांची :झारखंड में पुलिस ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 54 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर आदेश को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में W.P (S) No. 1781 of 2025 की सुनवाई के दौरान सुनाया गया। मामला उन 54 पुलिसकर्मियों से जुड़ा है, जिन्हें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, धनबाद और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के आदेश पर अलग-अलग जिलों में स्थानांतरित किया गया था। इन ट्रांसफर को “प्रशासनिक दृष्टिकोण” का हवाला देकर किया गया था।
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कोर्ट ने माना- प्रक्रिया में खामियां
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद स्पष्ट कहा कि ट्रांसफर प्रक्रिया में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। बिना ठोस आधार और नियमों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाए गए ऐसे ट्रांसफर को कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश (ज्ञापांक 238/पी0, दिनांक 24.02.2025) को निरस्त करते हुए सभी 54 पुलिसकर्मियों को दोबारा धनबाद जिले में योगदान देने का निर्देश दिया है। पीड़ित पुलिसकर्मियों ने पहले कई स्तरों पर अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। अंततः उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद उन्हें राहत मिली।
पुलिस एसोसिएशन ने उठाए सवाल
झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर लंबे समय से सवाल उठाए थे। एसोसिएशन का कहना है कि “प्रशासनिक दृष्टिकोण” के नाम पर कई बार मनमाने तरीके से ट्रांसफर किए जाते हैं और पुलिस मैनुअल की अनदेखी होती है। एसोसिएशन के मुताबिक, ऐसे फैसलों का असर पुलिसकर्मियों के मनोबल और उनके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है।
गाइडलाइन बनाने की मांग
एसोसिएशन ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से स्पष्ट और पारदर्शी ट्रांसफर नीति बनाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद न हों और सभी ट्रांसफर नियमों के तहत किए जाएं।
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