Samachar Post डेस्क, रांची :पेयजल घोटाले से जुड़े अभियुक्त के साथ कथित मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने झारखंड सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें CBI जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद मामले की जांच अब सीबीआई के दायरे में ही जारी रहेगी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह शामिल थे, ने की। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले 13 अप्रैल को तय सुनवाई राज्य सरकार के अनुरोध पर टाल दी गई थी।
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ED अधिकारियों पर मारपीट के आरोप से शुरू हुआ मामला
इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई, जब अभियुक्त संतोष कुमार ने ED के अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई और ईडी कार्यालय के बाहर भी हंगामा हुआ। एफआईआर की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
अब CBI ही करेगी आगे की जांच
सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा। यानी अब इस मामले की जांच सीबीआई ही करेगी और आगे की कार्रवाई भी उसी के तहत होगी।
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