- 1 अप्रैल से लागू होंगे नए श्रम कानून, ग्रेच्युटी नियमों में बदलाव से कर्मचारियों में चर्चा तेज
Samachar Post रिपोर्टर,जमशेदपुर :टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नए नियमों के तहत अब पूरी ग्रेच्युटी राशि टैक्स फ्री नहीं होगी, बल्कि तय सीमा तक ही टैक्स छूट मिलेगी। नए प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर ही टैक्स छूट मिलेगी। यदि ग्रेच्युटी की राशि इससे अधिक होती है, तो अतिरिक्त रकम पर टैक्स देना होगा। इस बदलाव के बाद कर्मचारियों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से देशभर में चार नए श्रम कानून लागू करने जा रही है। इनमें वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड शामिल हैं। इन्हीं बदलावों का असर अब ग्रेच्युटी व्यवस्था पर भी पड़ेगा।
यह भी पढ़ें :PMCH में बिजली संकट पर बड़ा फैसला: अब तुरंत खरीदा जाएगा डीजल, नहीं रुकेगी मरीजों की इलाज प्रक्रिया
यूनियन की मांग क्या है?
टाटा कर्मचारी यूनियन ने मांग रखी है कि कर्मचारियों की पूरी ग्रेच्युटी राशि टैक्स फ्री होनी चाहिए। यूनियन का तर्क है कि कर्मचारी 35-40 साल तक सेवा देते हैं और ग्रेच्युटी में उनका योगदान भी शामिल होता है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इस पर साफ कर दिया है कि यह कानून संसद से पारित हो चुका है, इसलिए फिलहाल इसमें बदलाव संभव नहीं है। हालांकि भविष्य में नियमों की समीक्षा की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।
अहम बैठक में हुई चर्चा
इस मुद्दे पर हाल ही में टाटा स्टील और यूनियन के प्रतिनिधियों ने श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वेज कोड और अन्य श्रम कानूनों से जुड़े सुझाव भी सौंपे गए। इस दौरान यूनियन और कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नए नियम लागू होने के बाद अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर टिकी है कि भविष्य में ग्रेच्युटी और टैक्स से जुड़े प्रावधानों में और राहत मिलती है या नहीं।
Reporter | Samachar Post