Samachar Post डेस्क, रांची :उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से भारी झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर जमानत दी गई थी। अब इस फैसले के बाद सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब तक अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं हो जाता, हाईकोर्ट का जमानत आदेश प्रभावी नहीं माना जाएगा। अदालत ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया है और उन्हें मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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क्या रहेगा अब प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हाईकोर्ट के आदेश को फिलहाल कार्य में नहीं आने देगा। सेंगर को जेल में ही बने रहना होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय नहीं देता। मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट दोनों पक्षों के तर्कों को सुनेगा और फ़ैसला करेगा।
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