रामगढ़: भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में सीसीएल की चल संपत्ति कुर्क करने का अदालत का आदेश

Meenu | June 28, 2026 | 12:24 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर,रामगढ़ :भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर रामगढ़ की अदालत ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश 27 जून को सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एलए) शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने जारी किया।

यह भी पढ़ें :गिरिडीह: पहरियाडीह में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

2014 के अवार्ड के बावजूद नहीं हुआ भुगतान

अदालत के अनुसार यह मामला *लैंड रेफरेंस केस संख्या 214/2009, *लैंड एक्विजिशन केस संख्या 02/2005-06 और लैंड एक्विजिशन एक्जीक्यूशन केस संख्या 30/2015 से संबंधित है। वर्ष 2014 में पारित अवार्ड के तहत याचिकाकर्ताओं को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अब तक 3,24,031.96 रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसी राशि की वसूली के लिए सीसीएल के रामगढ़ क्षेत्र की चल संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया गया है।

9 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

अदालत ने बेलिफ को निर्देश दिया है कि वह सीसीएल की चल संपत्ति कुर्क करने के आदेश का पालन कर इसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। साथ ही वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 9 जुलाई 2026 तक अदालत में दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है।

Share this news

संबंधित खबरें