12 साल पुराने आचार संहिता मामले में CM हेमंत सोरेन को राहत, हाईकोर्ट ने FIR की रद्द

Rupa Kumari | June 25, 2026 | 02:40 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वर्ष 2014 के चुनावी आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को निरस्त करते हुए मामले से संबंधित न्यायिक कार्यवाही समाप्त कर दी है।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एफआईआर रद्द करने का आदेश पारित किया। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अपनी पार्टी (JMM)  के प्रत्याशी के समर्थन में सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसके आधार पर आदित्यपुर थाना में कांड संख्या 418/2014 दर्ज की गई थी।

याचिका में लगाए थे गलत आरोपों के दावे

हाईकोर्ट में दायर याचिका में हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि उन्होंने किसी भी प्रकार से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था और उनके खिलाफ दर्ज मामला तथ्यों के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पक्ष रखा। आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट पहले ही निचली अदालत में चल रही ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगा चुका था। अब एफआईआर रद्द किए जाने के बाद मामले से जुड़ी सभी न्यायिक प्रक्रियाएं समाप्त हो गई हैं।

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इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ था मामला

आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में हेमंत सोरेन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) की धारा 125 के तहत आरोपी बनाया गया था। यह मामला पश्चिम सिंहभूम की निचली अदालत में विचाराधीन था, जिसे चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे संबंधित समस्त न्यायिक कार्यवाही समाप्त हो गई है।

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