Samachar Post रिपोर्टर,जामताड़ा :जामताड़ा जिला न्यायालय ने विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घर में घुसकर महिला के साथ जबरन दुष्कर्म और मारपीट करने के मामले में अदालत ने आरोपी लालू बावड़ी को दोषी करार दिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
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अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सजा
अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को अलग-अलग सजा और जुर्माने से दंडित किया है। दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं घर में जबरन घुसने, धमकी देने, मारपीट और क्षति पहुंचाने के मामलों में भी अलग-अलग कारावास और आर्थिक दंड सुनाया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही जेल में पहले से बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
रात में घर में घुसा था आरोपी
यह मामला नाला थाना क्षेत्र के कांड संख्या 64/2025 से जुड़ा है। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता अपने दो बच्चों के साथ घर में सो रही थी। उसका पति मजदूरी के सिलसिले में दूसरे राज्य गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी लालू बावड़ी रात में जबरन घर में घुस गया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला का गला दबाने की कोशिश की और उसके कपड़े भी फाड़ दिए।
8 गवाहों के बयान से साबित हुआ अपराध
मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने अदालत में पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए, जिनके बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। बताया गया कि अदालत ने 20 मई को ही आरोपी को दोषी करार दे दिया था, जबकि सजा पर अंतिम सुनवाई 23 मई को हुई। फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी लालू बावड़ी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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