Samachar Post डेस्क, रांची :लैंड फॉर जॉब्स मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला लेने का अधिकार ट्रायल कोर्ट के पास रहेगा। इसका मतलब है कि अब निचली अदालत इस मामले की मेरिट पर सुनवाई करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखेगी। लालू प्रसाद यादव ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद अब उनके खिलाफ केस की सुनवाई नियमित रूप से जारी रहेगी।
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राहत: व्यक्तिगत पेशी से छूट
हालांकि अदालत ने लालू यादव को आंशिक राहत देते हुए कहा कि उन्हें ट्रायल के दौरान निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उन्हें कानूनी प्रक्रिया के दौरान कुछ राहत जरूर मिली है।
आगे की प्रक्रिया जारी
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मामला अब ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा, जहां साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राजनीतिक और कानूनी रूप से यह मामला काफी अहम माना जा रहा है।
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