हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सबरीमाला मंदिर के सोने के गायब होने का मामला, शादी में इस्तेमाल की संभावना-FIR दर्ज करने का आदेश

Samachar Post डेस्क, रांची : केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में “गोल्ड गायब” मामले में बड़ा खुलासा किया है। अदालत ने कहा कि मंदिर के द्वारपालक मूर्तियों पर चढ़ाए गए असली सोने को बेचा गया हो सकता है, और उसका पैसा गलत तरीके से हड़प लिया गया। यह टिप्पणी अदालत ने एक अहम ईमेल के आधार पर की, जो उन्नीकृष्णन पोट्टी नाम के व्यक्ति ने भेजा था। पोट्टी ने अपनी मेल में कहा था कि उनके पास “बचा हुआ सोना” है जिसे वे अपनी शादी में इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोर्ट ने इसे “deeply disturbing” यानी गंभीर रूप से चिंताजनक बताया।

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिए?

केरल हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत संज्ञान (suo motu) लिया और ADGP (क्राइम) के नेतृत्व में FIR दर्ज कर गहन जांच का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यह सिर्फ सोने की चोरी नहीं, बल्कि धार्मिक संपत्ति के दुरुपयोग जैसा मामला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह “संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता” कि मूर्तियों से असली सोना निकालकर किसी खरीदार को बेच दिया गया और उसका पैसा हड़प लिया गया।

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जांच में क्या सामने आया?

जांच अधिकारी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि मंदिर से मूर्तियों को चुपचाप चेन्नई भेजा गया था, ताकि उन पर दोबारा गोल्ड कोटिंग की जा सके जबकि पिछली कोटिंग केवल छह साल पहले ही की गई थी। यह कार्य बिना कोर्ट की अनुमति के किया गया था।

अगले कदम

कोर्ट ने पूर्व जज के. टी. शंकरण को मंदिर की सभी कीमती वस्तुओं की सूची तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। साथ ही विजिलेंस अधिकारियों को मंदिर में हो रही सभी अनियमितताओं की जांच का निर्देश दिया गया है। कोर्ट का कहना है, जांच पूरी गहराई से होनी चाहिए ताकि असली दोषियों को सज़ा मिले और मंदिर की संपत्ति से जुड़े हर पहलू पर रोशनी डाली जा सके।

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