स्थानीय निकाय चुनाव मामले में झारखंड हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश

Samachar Post | July 18, 2025 | 03:24 PM IST

Samachar Post डेस्क, रांची : राज्य में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। यह याचिका निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और राज्य के मुख्य सचिव को 25 जुलाई 2025 को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार न्यायालय के आदेश को बाईपास कर रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को करेगी।

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