एयर इंडिया क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, केंद्र बोला- पायलट की नहीं थी गलती

Meenu | November 13, 2025 | 04:30 PM IST

Samachar Post डेस्क, रांची :एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए साफ कहा कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट में पायलट को हादसे का दोषी नहीं ठहराया गया है। नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की टीम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार गठित की गई थी और जांच अभी भी जारी है। मंत्रालय ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगी।

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अहमदाबाद में हुआ था भीषण विमान हादसा

गौरतलब है कि गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद जांच AAIB के अधीन की गई, जिसमें कई तकनीकी और सुरक्षा से जुड़ी खामियां सामने आई थीं।

पायलट के पिता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

विमान उड़ा रहे पायलट के पिता ने हादसे की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की कि इस घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि रिपोर्ट में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी।

जांच रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर

फिलहाल हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो यह तय करेगी कि यह त्रुटि तकनीकी थी या किसी मानवीय गलती का नतीजा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।

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