Samachar Post रिपोर्टर,रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में लंबे समय से खाली पड़े अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को लेकर राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को अगले दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद पारित किया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि JPSC के रिक्त पदों को भरने को लेकर प्रक्रिया चल रही है और आगामी दो महीने में नियुक्ति पूरी होने की प्रबल संभावना है।
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19 नवंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट 19 नवंबर से पहले अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। इस दौरान सरकार को यह बताना होगा कि रिक्त पदों को भरने की दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और नियुक्ति प्रक्रिया किस स्तर तक पहुंची है। इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय से रिक्त रहने पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने राज्य सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्पष्ट समयसीमा बताने को कहा था। अब सरकार के आश्वासन के बाद कोर्ट ने दो महीने की समयसीमा तय कर दी है। साथ ही 19 नवंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।

JPSC में रिक्त पदों पर कोर्ट की नजर
JPSC से जुड़ी परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। ऐसे में आयोग के शीर्ष पदों पर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का यह निर्देश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सरकार के सामने दो महीने के भीतर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की चुनौती है। 19 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत के सामने सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जाएगी।

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