रामगढ़ इंडस्ट्री प्रदूषण मामले में HC ने फैसला रखा सुरक्षित, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर दायर थी PIL

Rupa Kumari | August 27, 2026 | 02:55 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रामगढ़ : रामगढ़ में औद्योगिक प्रदूषण से स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे कथित असर को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को मामले से संबंधित संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है।

बिहार फाउंड्री इंडस्ट्री के प्रदूषण का मामला

यह जनहित याचिका रामकिशोर की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि रामगढ़ में बिहार फाउंड्री इंडस्ट्री के ठीक बगल में विभा इंटरनेशनल स्कूल संचालित है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इंडस्ट्री से होने वाले प्रदूषण के कारण स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी आधार पर बच्चों को प्रदूषण के संभावित दुष्प्रभावों से बचाने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

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प्रदूषण की समस्या बोर्ड ने भी मानी

सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से भी अदालत को बताया गया कि इंडस्ट्री के कारण वहां प्रदूषण की कुछ समस्या है। इसके बाद अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अब हाईकोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि औद्योगिक इकाई और स्कूल के आसपास प्रदूषण को लेकर क्या दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

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