झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, JPSC नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी आदेश पर लगाई रोक

Rupa Kumari | August 20, 2026 | 04:26 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय के इस आदेश से 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में मेहनत से चयनित अभ्यर्थियों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

JPSC और फूड सेफ्टी अधिकारियों को राहत

राज्य सरकार ने हाल ही में JPSC की 11वीं, 12वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से हुई नियुक्तियों को रद्द करने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती से जुड़ी नियुक्तियां भी प्रभावित हुई थीं। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद इन दोनों श्रेणियों के नियुक्त अधिकारियों को फिलहाल राहत मिल गई है। अदालत ने सरकार के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है, जिससे प्रभावित अधिकारियों की सेवा पर तत्काल संकट टल गया है। JSSC-CGL परीक्षा और उससे संबंधित मामलों पर गुरुवार को कोई सुनवाई नहीं हुई। यह मामला फिलहाल अलग प्रक्रिया में है और इस पर अदालत ने कोई आदेश पारित नहीं किया।

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15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है। उस दिन अदालत सरकार और याचिकाकर्ताओं के पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आगे की प्रक्रिया तय करेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और पी.ए.एस. पति ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद JPSC की 11वीं से 13वीं परीक्षा के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों के बीच राहत की भावना है, जबकि मामले के अंतिम निपटारे पर अब सभी की नजरें 15 सितंबर की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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