अवैध मोरम खनन मामले में आरोपी गौरव मुरारका की अग्रिम जमानत याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई

Rupa Kumari | August 14, 2026 | 04:16 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया में कथित अवैध मोरम खनन और परिवहन मामले में आरोपी गौरव मुरारका की अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई शैलेंद्र कुमार की अदालत में हुई, जहां बचाव पक्ष की ओर से अगली तारीख देने का अनुरोध किया गया। अदालत ने अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है।

सिमलिया में अवैध खनन का मामला

यह मामला रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया इलाके में कथित रूप से मोरम के अवैध खनन और उसके परिवहन से जुड़ा है। मामले में रातू के अंचलाधिकारी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रशासन का आरोप है कि बिना वैध अनुमति के खनन और परिवहन का कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

हाइवा और जेसीबी चालकों पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

प्रारंभिक प्राथमिकी में हाइवा वाहन संख्या JH01BL-7489 के चालक अजय हेम्ब्रम, जेसीबी चालक शंकर प्रजापति तथा संबंधित वाहन और मशीन के चालक एवं मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की।

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री

जांच के दौरान सामने आया नाम

सूत्रों के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज होने के समय गौरव मुरारका का नाम शामिल नहीं था। हालांकि, अनुसंधान के दौरान उनका नाम सामने आने के बाद जांच अधिकारी ने चार्जशीट में उन्हें भी आरोपी बनाया। अब मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत 17 अगस्त को सुनवाई करेगी। इस सुनवाई पर आगे की कानूनी प्रक्रिया निर्भर करेगी।

Share this news

संबंधित खबरें