Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रांची नगर निगम ने शहर में सड़क किनारे और डिवाइडर पर लगे विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों और संचालकों को ऐसे होर्डिंग, बिलबोर्ड, प्लेकार्ड और अन्य विज्ञापन संरचनाएं हटाने का निर्देश दिया है, जो सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगाए गए हैं। नगर निगम का कहना है कि कम ऊंचाई पर लगे विज्ञापन बोर्ड यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और वाहन चालकों की दृश्यता प्रभावित कर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।
दो दिनों के भीतर हटाने होंगे विज्ञापन
नगर निगम द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि सभी विज्ञापन एजेंसियां अपने-अपने विज्ञापन स्थलों का निरीक्षण करें और नियमों के विरुद्ध लगे बोर्डों को दो दिनों के भीतर स्वयं हटा लें। निर्देश के अनुसार, ऐसे सभी विज्ञापन हटाने होंगे जिनका कोई भी हिस्सा सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर है या जो यातायात संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता
नगर निगम के अनुसार, शहर के कई डिवाइडरों, स्ट्रीट लाइट पोल और बिजली के खंभों पर विज्ञापन बोर्ड लगाए गए हैं। इनमें से कई बोर्ड वाहन चालकों की दृश्यता को प्रभावित करते हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों के लिए ऐसे विज्ञापन बोर्ड जोखिम पैदा कर सकते हैं।

नियम नहीं मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर विज्ञापन नहीं हटाए जाने पर निगम स्वयं कार्रवाई करेगा। ऐसी स्थिति में संबंधित विज्ञापन संरचनाएं निगम द्वारा हटाई जाएंगी। हटाने में आने वाला पूरा खर्च संबंधित एजेंसी से वसूला जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) भी किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें : अवैध मोरम खनन मामले में आरोपी गौरव मुरारका की अग्रिम जमानत याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई
हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई
यह कार्रवाई झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में की जा रही है। अदालत ने माना था कि कम ऊंचाई पर लगाए गए विज्ञापन बोर्ड सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और इन्हें हटाना सार्वजनिक सुरक्षा के हित में आवश्यक है।नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों से तत्काल नियमों का पालन सुनिश्चित करने और अपने विज्ञापन स्थलों की समीक्षा करने की अपील की है।

Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।

