Samachar Post रिपोर्टर,रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू जिले के जिला खनन पदाधिकारी (DMO) और छतरपुर थाना प्रभारी की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूल की जाए।
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बिना प्रक्रिया अपनाए वाहन जब्त करने पर नाराजगी
मामला एक व्यावसायिक वाहन की जब्ती से जुड़ा है। जिला खनन पदाधिकारी और छतरपुर थाना प्रभारी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक व्यावसायिक वाहन जब्त कर लिया था। वाहन जब्त किए जाने के खिलाफ मेसर्स सिंह मर्चेंट की ओर से हिमांशु रंजन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कार्रवाई को चुनौती दी गई।

जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई सुनवाई
याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि वाहन जब्त करने की कार्रवाई में आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर अदालत ने दोनों अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
वेतन से काटी जाएगी जुर्माने की राशि
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि संबंधित जिला खनन पदाधिकारी (DMO) और छतरपुर थाना प्रभारी के वेतन से वसूल की जाएगी। अदालत ने अधिकारियों को कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

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