बिहार में आज से खुलेगा शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल, 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन का मौका

Rupa Kumari | July 29, 2026 | 02:09 PM IST

Samachar Post डेस्क, पटना : बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार की नई शिक्षक स्थानांतरण नीति के तहत बुधवार से ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल खोल दिया जाएगा। इच्छुक शिक्षक 29 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने पूरी प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा करने की योजना बनाई है।

तीन चरणों में होगी स्थानांतरण प्रक्रिया

शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया समायोजन (रैशनलाइजेशन), पारस्परिक (म्यूचुअल) ट्रांसफर और सामान्य स्थानांतरण के तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन और समानुपातीकरण किया जाएगा। इसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया संचालित होगी। अंतिम चरण में सामान्य स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से विद्यालयों का विकल्प लिया जाएगा।

सितंबर से जारी होंगी सूचियां

विभागीय कार्यक्रम के अनुसार 7 से 9 सितंबर के बीच जिला और प्रमंडल स्तर की स्थापना समितियां समायोजन एवं समानुपातीकरण की सूची जारी करेंगी। इस दौरान प्राप्त आपत्तियों का निपटारा भी किया जाएगा। इसके बाद 10 से 14 सितंबर तक पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया चलेगी। संशोधित रिक्तियों की सूची जारी होने के बाद 17 से 23 सितंबर तक सामान्य स्थानांतरण के लिए विद्यालयों का चयन किया जाएगा। वहीं, 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच अंतिम स्थानांतरण सूची जारी कर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

TRE-3 शिक्षकों को बड़ी राहत

शिक्षा विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए TRE-3 के तहत नियुक्त शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब प्रोबेशन अवधि में कार्यरत शिक्षक भी स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई है। इसके बाद TRE-3 के तहत नियुक्त शिक्षक भी अन्य शिक्षकों की तरह ट्रांसफर प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हो गए हैं।

पहले क्या था नियम?

21 जुलाई 2026 को जारी नियमावली के अनुसार प्रोबेशन अवधि में कार्यरत शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए आवेदन की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा जिन शिक्षकों का पहले स्थानांतरण हो चुका था, उन्हें सामान्य ट्रांसफर का लाभ नहीं मिलना था। हालांकि, पोर्टल शुरू होने से ठीक पहले सरकार ने नियमों में बदलाव कर TRE-3 शिक्षकों को भी आवेदन का अवसर प्रदान कर दिया।

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क्यों लिया गया फैसला?

शिक्षा विभाग का कहना है कि यह निर्णय शिक्षकों से प्राप्त सुझावों और व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और शिक्षक हितैषी बनाना है, ताकि शिक्षकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

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