पूर्व CM मधु कोड़ा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED को हाईकोर्ट का नोटिस, तीन सप्ताह में मांगा जवाब

Meenu | July 23, 2026 | 10:53 AM IST

Samachar Post रिपोर्टर,रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा नेता मधु कोड़ा से जुड़े चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मधु कोड़ा ने ED द्वारा लगाए गए आरोपों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और निचली अदालत में चल रही ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। मधु कोड़ा ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दाखिल कर कहा है कि उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। अब अदालत ED के जवाब के बाद मामले में आगे की सुनवाई करेगी।

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क्या हैं ED के आरोप?

जांच एजेंसियों ED और आयकर विभाग का आरोप है कि मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री रहने के दौरान 2006 से 2008 के बीच लौह अयस्क और कोयला खदानों के कथित अवैध आवंटन तथा हवाला कारोबार के जरिए करीब 3,500 से 4,000 करोड़ रुपये के धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला सामने आया।

चार्जशीट में कई सहयोगियों के नाम

ED ने अपनी चार्जशीट में मधु कोड़ा के अलावा उनके करीबी विनोद सिन्हा, संजय चौधरी और मनोज पुनमिया समेत कई अन्य लोगों और कंपनियों को भी आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी का दावा है कि मामले से जुड़ी देश और विदेश में स्थित सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी और स्थायी रूप से कुर्क किया जा चुका है।

2013 में मिली थी जमानत

इस चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा को वर्ष 2013 में जमानत मिल चुकी थी। अब हाईकोर्ट में दाखिल नई याचिका पर सुनवाई जारी है और मामले में ED के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

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