झारखंड पुलिस में 24 आयुधिक हवलदारों को मिली पदोन्नति, बने अवर निरीक्षक

Rupa Kumari | July 4, 2026 | 11:31 AM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड पुलिस के 24 आयुधिक हवलदारों को पदोन्नत कर आयुधिक अवर निरीक्षक (आयुधिक जमादार) बनाया गया है। इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। पदोन्नति का यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। पुलिस मुख्यालय के अनुसार यह निर्णय केंद्रीय चयन पर्षद की बैठक में लिए गए प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। पदोन्नत अधिकारियों को अब उच्च पद की जिम्मेदारियों के साथ निर्धारित वेतनमान का लाभ भी मिलेगा। आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को पे-बैंड-II (9300-34800 रुपये), ग्रेड पे 4200 रुपये तथा पे-मैट्रिक्स लेवल-6 के तहत वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हालांकि नए पद का आर्थिक लाभ संबंधित अधिकारी के पदभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगा।

विभिन्न जिलों और इकाइयों के कर्मी शामिल

पदोन्नति पाने वाले 24 पुलिसकर्मी राज्य के विभिन्न जिलों और विशेष इकाइयों में कार्यरत हैं। इनमें रांची, रामगढ़, गुमला, जमशेदपुर, धनबाद और कोडरमा सहित कई जिलों के कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड जगुआर, जैप, विशेष शाखा, सीटीसी मुसाबनी और जेपीए हजारीबाग जैसी इकाइयों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी पदोन्नति का लाभ मिला है।

परीक्षा पास करना होगा अनिवार्य

पुलिस मुख्यालय ने पदोन्नति के साथ कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। जिन अधिकारियों ने अब तक हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें एक वर्ष के भीतर यह परीक्षा पास करनी होगी। निर्धारित अवधि में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को पुनः उसके मूल पद पर भेजा जा सकता है।

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लंबित मामलों पर लग सकती है रोक

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई न्यायिक मामला लंबित है, विभागीय जांच चल रही है या पिछले तीन वर्षों में कोई गंभीर दंड मिला है, तो उसकी पदोन्नति पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही भविष्य में वरिष्ठता सूची से संबंधित किसी न्यायिक अथवा प्रशासनिक निर्णय की स्थिति में पदोन्नति और वरीयता सूची में आवश्यक संशोधन किए जाने का प्रावधान भी रखा गया है।

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