Samachar Post रिपोर्टर,रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोपी राम मोहन सिंह मुंडा को जमानत प्रदान कर दी है। यह आदेश जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने दोनों पक्षों आरोपी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की दलीलें सुनने के बाद दिया।
सरकारी गवाह बनने के बाद मिली राहत
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आरोपी राम मोहन सिंह मुंडा इस मामले में सरकारी गवाह बन चुका है और उसकी गवाही भी पूरी हो चुकी है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे जमानत देने का निर्णय लिया। एनआईए ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा, लेकिन सभी दलीलों पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले का ट्रायल अभी जारी है और इसकी सुनवाई निचली अदालत में आगे भी होती रहेगी। कोर्ट ने कहा कि अंतिम निर्णय ट्रायल पूरा होने के बाद ही संबंधित अदालत द्वारा सुनाया जाएगा।
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2008 का चर्चित हत्याकांड
गौरतलब है कि 9 जुलाई 2008 को तमाड़ के तत्कालीन विधायक और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई थी। एनआईए ने जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन है। करीब 18 साल पुराने इस बहुचर्चित हत्याकांड में हाईकोर्ट का यह फैसला कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
