Samachar Post डेस्क, रांची : पाकिस्तान की एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने शनिवार को तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई। इस मामले में दोनों पर सरकारी तोहफों में कथित धोखाधड़ी का आरोप था।
क्या है मामला
रावलपिंडी की स्पेशल कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाते हुए कहा कि खान और बुशरा ने 2021 में सऊदी सरकार से प्राप्त कीमती तोहफों को सरकारी तोशखाना में जमा किए बिना बेच दिया था। इन तोहफों में महंगी घड़ियां और सोने-हीरे के आभूषण शामिल थे।
यह भी पढ़ें: रांची में वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन का भव्य आयोजन
सजा और जुर्माना
- पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 409 के तहत: 10 साल
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत: 7-7 साल
- कुल जुर्माना: 1.64 करोड़ रुपये
जमानत और अपील
बुशरा बीबी को अक्टूबर 2024 में और इमरान खान को एक महीने बाद जमानत मिली थी। दोनों इस सजा के खिलाफ पाकिस्तान की हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वर्तमान में दोनों अदियाला जेल में बंद हैं, जहाँ वे अल-कादिर ट्रस्ट केस में दोषी पाए जाने के बाद से कैद हैं।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।